शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के उपायुक्त उद्योग परमहंस मौर्य ने सूचित किया है कि वर्ष 2020-21 में एक जनपद एक उत्पाद योजना से सम्बन्धित टूल किट एवं प्रशिक्षण हेतु शासनादेश द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गयें है। इस योजना का उद्देश्य जनपद के अन्तर्गत प्ररम्परागत गुड उद्योग को बढावा देने तथा उनसे जुडे हुए लोगों को जीवन स्तर उन्नत किया जाना हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक को उ0प्र0 का मूल निवासी होना चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे सभी आवेदक पात्र होगें, जो जनपद के स्थायी निवासी है तथा आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। आवेदक के कौशल वृद्धि के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षार्थियेां का चयन शासन द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि इस योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे व्यक्ति पात्र होगें जो गुड उद्योग से जुडे हुए हों तथा इसके पूर्व केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समान प्रकृति की किसी भी योजना का लाभ पूर्व के 02 वर्षों में प्राप्त नहीं किया हो। पात्र व्यक्ति अपना आवेदन पत्र diupmsme.upsdc.gov.in पर दिनांक 20.06.2020 तक ऑनलाईन कर सकते है। योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु उपायुक्त उद्येाग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।