शि.वा.ब्यूरो, प्रयागराज। जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि किसी भी परिसर की इमारत को गिराने व खाली कराने आदेश 3 जून तक रोका गया है, इसके साथ ही उन्होंने अपने महत्वपूर्ण फैसले में 17 मई से पहले अंतरिम जमानत खत्म होने वालों को राहत देते हुए कहा है कि जिन लोगों की अंतरिम जमानत की अवधि 17 मई से पहले समाप्त हो रही है, उन सभी की अंतरिम जमानत स्वतः ही 3 जून तक बढ़ा हुआ समझा जाये। अब वे सभी 3 जून तक अंतरिम जमानत पर बाहर खुली हवा में सांस ले सकेंगे।
उक्त आदेश में चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की डबल बेंच ने कहा है कि कोर्ट के आदेश पर होने वाली किसी भी कार्रवाई को 3 जून तक सुनिश्चित किया जाए। मतलब किसी भी कोर्ट के दिए गए आदेश का पालन कराने के लिए 3 जून तक का वक्त मिल गया है।
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