जिला अदालतों में होगी सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई


शि.वा.ब्यूरो, प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रशासन ने 15 अप्रैल से लॉकडाउन हटने पर प्रदेश के जिला न्यायालयों व अधिकरणों के लिए अग्रिम दिशानिर्देश जारी किए हैं। साथ ही उनका कड़ाई से पालन कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है।
महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव की ओर से जारी दिशानिर्देश में सभी जिला जजों और कॉमर्शियल कोर्टों व अधिकरणों के पीठासीन अधिकारयों से यह भी कहा गया है कि यदि लॉकडाउन जारी रहता है तो गत 25 मार्च के निर्देशों का पालन जारी रखा जाए। उच्च न्यायालय प्रशासन ने अधीनस्थ न्यायालयों से कहा है कि अदालत खोलने से पहले सेनिटाइजेशन किया जाए। साथ ही सीएमओ व डॉक्टरों की निगरानी में प्रतिदिन इसे जारी रखा जाए। अदालतों में केवल निर्णीत होने वाले या अतिआवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई की जाए। इसके लिए संबंधित वकीलों से लिखित बहस ली जाए। संभव हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हो। अदालत में चार कुर्सियां रखी जाएं और किसी वादकारी को बहस करने से न रोका जाए बशर्ते वह बीमार न हो। सभी लोग मास्क जरूर पहनें व उचित दूरी बनाए रखें। प्रत्येक मुकदमे की सुनवाई के बीच 10 मिनट के समय का अंतर रखा जाए। इसके अलावा नियमित मुकदमों में तारीख लगाई जाए। परिसर में आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए।
बता दें कि यह गाइडलाइन कोरोना वायरस से निपटने के लिए सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की कमेटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी की गई है।


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