उत्तर प्रदेश शासन श्रम अनुभाग 3 की अधिसूचना लागू


शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। सहायक श्रमायुक्त प्रतिभा तिवारी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश शासन श्रम अनुभाग 3 की अधिसूचना के क्रम में महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम सं0 3 सन 1897) की धारा 3 के अधीन दी गयी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल कोविड.19 से ग्रसित कर्मचारियों कर्मकारों, जो कोविड.19 से संदिग्ध रूप् से प्रभावित हों और पृथककरण में रखे गये हों, को उनके नियोजकों द्वारा 28 दिन का भुगतान युक्त अवकाश प्रदान किया जायेगा। ऐसा अवकाश केवल तभी अनुमन्य होगा, जब ऐसे कर्मकार या कर्मचारी स्वस्थ होने के प्श्चात अपने नियोजक या प्राधिकृत व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे।
इसके साथ ही ऐसी दुकानों-वाणिज्यिक अधिष्ठानों-कारखानों, जो राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों से अस्थायी रूप से बन्द है, के कर्मचारियों-कर्मकारों को ऐसी अस्थायी बन्दी अवधि के लिये उनके नियोजकों द्वारा मजदूरी सहित अवकाश प्रदान कियो जायेगा।



सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि ऐसी समस्त दुकानों-वाणिज्यिक अधिष्ठानों-कारखानों, जहाॅ दस या उससे अधिक कर्मकार नियोजित-योजित हो, को उक्त अधिष्ठानों के सूचना पटट और मुख्य द्वार पर को कोविड.19 की रोकथाम के लिये केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विहित सुरक्षा उपायों को प्रदर्शित करना होगा। यह आदेश इस अधिसूचना को जारी किये जाने के तत्काल पश्चात प्रवत्त होगा।


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