शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी सेल्वाकुमारी जे ने लाॅकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी पर रोक लगाने के उद्देश्य से दैनिक प्रयोग में आने वाले सामान के दाम नियत करते हुए निर्देश जारी किये हैं कि यदि कोई व्यापारी या दुकानदार सब्जियों, फलों के उपरोक्त निर्धारित दरो से अधिक दरो पर विक्रय करते हुए पाये जाते है तो उनके विरूद्ध धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
उडद दाल थोक भाव 105 व फुटकर भाव 115 प्रति किलो, काली उडद दाल थोक भाव 78 व फुटकर भाव 85 प्रति किलो, अरहर दाल थोक भाव 78 व फुटकर भाव 85 प्रति किलो, मसूर दाल थोक भाव 79 व फुटकर भाव 85 प्रति किलो, चना दाल थोक भाव 60 व फुटकर भाव 65 प्रति किलो, बेसन थोक भाव 69 व फुटकर भाव 75 प्रति किलो, आटा थोक भाव 24 व फुटकर भाव 25 प्रति किलो, सूजी थोक भाव 30 व फुटकर भाव 35 प्रति किलो, गेहूँ थोक भाव 20 व फुटकर भाव 21 प्रति किलो, चावल काॅमन थोक भाव 25 व फुटकर भाव 26 प्रति किलो, चावल बासमती थोक भाव 52 व फुटकर भाव 55 प्रति किलो, माचिस थोक भाव 9.20 व फुटकर भाव 10 प्रति पैकेट, नमक थोक भाव 10 व फुटकर भाव 15 प्रति किलो, राजमा थोक भाव 80 व फुटकर भाव 58 प्रति किलो, सरसों तेल थोक भाव 95 व फुटकर भाव 100 प्रति लीटर, रिफाईण्ड तेल थोक भाव 92 व फुटकर भाव 95 प्रति लीटर, हल्दी थोक भाव 150 व फुटकर भाव 160 प्रति किलो, मिर्च थोक भाव 210 व फुटकर भाव 230 प्रति किलोर्, सर्फ थोक भाव 43 व फुटकर भाव 50 प्रति किलोर्, गुड़ थोक भाव 28 व फुटकर भाव 35 प्रति किलो व चीनी थोक भाव 36 व फुटकर भाव 38 प्रति किलो निर्धारित किये गये हैं।
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