शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला मजिस्टेªट सेल्वा कुमारी जे द्वारा शान्ति व्यवस्था के हित में आबकारी अधिनियम की धारा-59 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापन, माॅडल शाॅप, भांग की दुकानों, एफ0एल0-6/7 बार अनुज्ञापन तथा एफ0एल0-16/17 अनुज्ञापन को होली (रंग) पर्व के दिन 10 मार्च 2020 को सांय 5 बजे तक बन्द रखने के आदेश दिये है। इस बन्दी हेतु अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिफल देय नही होगा।
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