होली के अवसर पर देशी, विदेशी मदिरा, बियर, भांग, स्प्रिट आदि के समस्त अनुज्ञापन बन्द रखने के आदेश


शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला मजिस्टेªट सेल्वा कुमारी जे द्वारा शान्ति व्यवस्था के हित में आबकारी अधिनियम की धारा-59 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापन, माॅडल शाॅप, भांग की दुकानों, एफ0एल0-6/7 बार अनुज्ञापन तथा एफ0एल0-16/17 अनुज्ञापन को होली (रंग) पर्व के दिन 10 मार्च 2020 को सांय 5 बजे तक बन्द रखने के आदेश दिये है। इस बन्दी हेतु अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिफल देय नही होगा।


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