हुर्रे! अल्पसंख्यक बेरोजगारों को मिलेगा 6 प्रतिशत की ब्याजदर पर टर्म लोन


शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। टर्मलोन योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एंव जैन के लिये) के  बेरोजगार युवक एंव युवतियों हेतु न्यूनतम रू0 1.00 लाख व 1.00 लाख से अधिक परियोजनाओं  हेतु (एग्रीकल्चर एण्ड एलाईड, टेक्निकल टेªडस, स्माल बिजनेस, आर्टिजन एंव ट्रान्सपोर्ट एण्ड सर्विस सेक्टर)  6 प्रतिशत वार्षिक दर पर ऋण उपलब्घ कराया जायेगा तथा लाभार्थी द्वारा ऋण की वापसी 05 वर्षो में 20 समान त्रैमासिक किश्तो में की जायेगी। परियोजना लागत का 90 प्रतिशत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एंव विकास निगम लि0 द्वारा तथा 05-05 प्रतिशत उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एंव विकास निगम लि0ध्लाभार्थी द्वारा अपने श्रोतो से लगाया जायेगा।
अधिकृत जानकारी के अनुसार उक्त लोन प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एंव जैन) का हो और अभ्यर्थी उ0प्र0 प्रदेश का मूल निवासी हो, जिसके प्रमाण में तहसील द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। 



उक्त टर्म लोन प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी की पारिवरिक आय शहरी क्षेत्रों के लिये रू0 1,20,000 तक व ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 98000 तक हो, इसके लिए तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी का योजना के संचालन एंव राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्तीय एंव विकास निगम के ऋण की वापसी हेतु आधार सीडेड बैंक एकाउन्ट होना आवश्यक है।
इसके साथ ही आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो तथा शैक्षिक व तकनीकी योग्यता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। निगम की मार्जिन मनीध्टर्मलोन योजना में इससे पूर्व लाभ प्राप्त कर चुके व्यक्ति इसके पात्र नही होंगे। योजनान्तर्गत निःशुल्क आवेदन किसी भी कार्य दिवस में जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के कार्यालय 309 विकास भवन मुजफ्फरनगर से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त करके 20 दिसम्बर 2019 तक अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।


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