शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। उप जिला मजिस्ट्रेट जानसठ अनुज मलिक ने बताया कि जनपद में नरक चर्तुदशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज, ईद-ए-मिलाद-बारावफात, गुरू नानक जयन्ती-कार्तिक पूर्णिमा, गुरू तेग बहादुर शहीद दिवस, छठ पूजा आदि पर्व मनाये जाने प्रस्तावित है तथा जनपद में समय-समय पर अन्य परीक्षाएं आयोजित हो रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राजनैतिक-सामाजिक संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन के दृष्टिगत अवाॅछनीय तत्वों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के विपरीत कार्य करते तहसील क्षेत्र की शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है और सार्वजनिक उपक्रमों एवं औद्यौगिक संस्थानों को क्षति पहुॅचायी जा सकती है।
इस परिप्रेक्ष्य में तहसील क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले थाना क्षेत्रों(जानसठ, सिखेडा, रामराज, मीरापुर, भोपा, ककरौली) के नगरीय-ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू है कि वर्तमान परिवेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था-लोक पर शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से तहसील क्षेत्र में 20 दिसम्बर 2019 तक धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश निर्गत किये जाते है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।