शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा श्री राम कॉलेज ऑफ लॉ के द्वारा संयुक्त रूप से एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन ग्राम अलमासपुर में किया गया इस विधिक जागरूकता शिविर में श्री राम कॉलेज ऑफ लॉ के बीए एलएलबी के छात्रों ने बढ-चढ कर प्रतिभाग किया। विधिक जागरूकता शिविर में विधि विभाग के छात्रों द्वारा ग्रामीणों को अनेक प्रकार की जानकारी उपलब्ध करायी गयी, जैसे-न्यायालयों में मामलों को सुलझाने हेतु विधिक सलाह व मुफ्त कानूनी सहायता कैसे प्राप्त की जा सकती है। कैदियों व विचाराधीन अभियुक्तों को निःशुल्क अधिवक्ता व विधिक सहायता उपलब्ध करायी जा सकती है, गरीब व पात्र व्यक्तियों को निशुल्क अधिवक्ता की सुविधा प्रदान की जा सकती है। अपराध से पीडित व्यक्ति या उसके आश्रितों के पुनर्वास के लिए उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2014 के अंतर्गत क्षति पूर्ति प्रदान की जा रही है।
विधिक सेवा समिति के द्वारा वैवाहिक परिवारिक व अन्य विवादों को मध्यस्थता तथा सुलह समझौते के आधार पर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर पारस्परिक सदभावना के अधीन मामलों का निपटारा किया जा रहा है। सरकारी विभागों के द्वारा आम जनमानस की कल्याण कारी योजनाओं के माध्यम से सहायता की जा रही है। निशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्र व्यक्ति है। महिलाए, बच्चे, अन्धापन, कुष्ठ रोग, बीमारी, कमजोरी, जातीय हिंसा, अत्याचार, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति इस विधिक जागरूकता शिविर में ग्राम वासियों व स्थानीय निवासियों के द्वारा उत्साह का परिचय देते हुए भाग लिया गया।
बता दें कि विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में श्री राम कॉलेज ऑफ लॉ, समय-समय पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करता रहता है। इस जागरूकता शिविर में श्री राम कॉलेज ऑफ लॉ की प्राचार्य डॉ0 पूनम शर्मा ने कहा कि आज का विधिक सहायता शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में जहा व्यक्तियों में जागरूकता कम होती है। उन सब को विधिक जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में श्री राम कॉलेज ऑफ लॉ के प्रवक्ता संजीव कुमार, सोनिया गौड़, रितु धीमान, आक्षी कष्यप, विनय तिवारी व त्रिलोकचन्द का योगदान रहा।