शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। उप कृषि निदेशक प्रमोद सिरोही ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमित किये जाने की तिथि 31 जुलाई 2025 तक के लिये निर्धारित है। उन्होंने कहा कि वर्तमान खरीफ 2025 के अन्तर्गत ऋणी एवं गैर ऋणी किसान 31 जुलाई तक अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऋणी किसान अपने बैंक शाखा से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित करे कि बैंक शाखा द्वारा उनकी फसल का बीमा किया गया है अथवा नहीं। अगर अब तक फसल बीमा नहीं कराया गया है तो नियमानुसार बीमा करने हेतु बैंक शाखा को सूचित करे तथा गैर ऋणी कृषक अपना आधार कार्ड, स्वप्रमाणित फसल बुवाई का घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी की नकल, बैंक पासबुक की छायाप्रति (आईएफएससी कोड सहित) के साथ निकटतम कॉमन सर्विस सेन्टर अथवा बैंक शाखा से धान फसल पर बीमित राशि 81600 का 2 प्रतिशत देय प्रीमियम अंश (1632.00 रु० प्रति हैक्टर धान फसल हेतु) को जमा करते हुये, जिसे में अधिसूचित फसल (थान) कर बीमा करा सकते है। योजना के अन्तर्गत प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों में अधिसूचित पासलों को अति होने की स्थिति में बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है।
उन्होंने कहा कि फसल की बुवाई ना कर पाना, फसल की मध्यावस्था में प्रति, खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, चक्रवाती वर्षा, ओलावृष्टि, बादल पटना, भूस्खलन, जलभराव (धान की फसल छोड़कर), आकाशीय बिजली गिरने से क्षति अथवा फसलों की कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों की अवधि तक खेत में सुखाने हेतु रखी गई फसल को ओलावृष्टि, बेमौसम चक्रवाती वर्षा से होने वाले नुकसान के जोखिम को कवर किया गया है। शासन द्वारा योजना हेतु टोल फ्री नम्बर-14447 जारी किया गया है, जिस पर कृषक कॉल कर के योजना की विस्तृत जानकारी ले सकते है तथा बीमित कृषक जापदा की स्थिति में क्षति पूर्ति हेतु 72 घण्टे के भीतर टोल फ्री नम्बर पर सूचित कर सकते हैं। उन्होने जनपद के समस्त किसानों से अनुरोध किया कि योजनान्तर्गत अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुये योजना का लाभ लें।