परिवहन विभाग के तत्वाधान में रेनबो स्कूल में कार्यशाला आयोजित

शि.वा.ब्यूरो, सहारनपुर। 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राओं द्वारा बिना वैध लाईसेंस प्राप्त किये वाहनो के संचालन पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) एमपी सिंह एवं यात्री कर अधिकारी केएन पाण्डेय ने रेनबो स्कूल में छात्र-छात्राओं को 18 वर्ष से कम आयु में ड्राइविंग करते हुए पाए जाने से उत्पन्न होने वाले नुकसान से संबंध में अवगत कराया गया। 

उन्होंने बताया कि यदि उनके द्वारा वाहन बिना 18 की आयु पूर्ण किये और वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किए बिना चलाया जाएगा तो परिवहन विभाग एवं ट्रैफिक पुलिस चालान एवं वाहन सीज की कार्यवाही करेगा। उन्होंने सभी नाबालिग छात्र-छात्रों द्वारा दो पहिया अथवा चार पहिया वाहनों के संचालन किये जाने के विरूद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में भी बताया गया। 

परिवहन विभाग के अफसरों ने कार्यशाला में उपस्थित शिक्षकों द्वारा भी छात्र-छात्राओं को सडक सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रेरित करने हेतु आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसे छात्र-छात्रायें जो बिना वैध लाईसेंस प्राप्त किये दो पहिया या चारपहिया वाहनों पर स्कूल आये थे, उनके माता-पिता से दूरभाष पर वार्ता करते हुए चेतावनी के साथ आगाह भी किया जायेगा कि किसी भी अवस्था में 18 वर्ष से कम आयु के छात्र को बिना वैध लाईसेंस प्राप्त करें वाहन संचालित न करने दिया जाये। उन्होंने कहा कि मार्ग पर प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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