इस मौके पर बाल कल्याण समिति के सदस्य संदीप राठी ने बताया कि यदि कोई भी पीड़ित बच्चा मिलता है तो 24 घंटे के अंदर इसकी सूचना 9452905096 पर दें। जिला विधिक सेवा प्राधिकारण से गौरव मलिक ने बताया कि यदि किसी पीड़ित की आय तीन लाख से कम है तो उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओऱ से निशुल्क वकील मुहैया कराया जाता है।
ग्रामीण समाज विकास केंद्र के प्रवक्ता गजेंद्र सिंह ने संस्था के कार्यो पर प्रकाश डाला और जनपद में बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल यौन शोषण के विषय पर किए गए कार्यो के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में सभी को बताया और इसके अंतर्गत होने वाली सजा, पीड़ित को राहत, और सुरक्षा के प्रावधान के बारे में बताया। इसके अलावा बाल विवाह की शिकायत1098, 1090 और 100 नंबर पर कोई भी व्यक्ति कर सकते है। इसके अलावा, बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के उपबंध, बाल विवाह से जन्मे बाल का भरण पोषण और अभिरक्षा(धारा-4), बाल विवाह से जन्मे बालकों की धर्मज्ञता, अर्जी दिए दाने वाले न्यायालय के बारे में समझाया।