पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर इसकी सूचना सम्बन्धित कोषांगार को तत्काल प्रदान कराने की अपील

शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने जनपद कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों  पारिवारिक के परिजनों को सूचित किया है कि ऐसे प्रकरण कोषागार के संज्ञान में आते रहे है, जिनके पेंशनर  पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उनके परिजनों द्वारा इसकी सूचना सम्बन्धित कोषागार को नही दी जाती, जिसके फलस्वरूप कोषागार द्वारा पेंशन  पारिवारिक पेंशन का भुगतान जारी रखा जाता है। बाद में जानकारी मिलने पर अधिक भुगतान की वसूली की कार्यवाही करनी पडती है।

वरिष्ठ कोषाधिकारी ने इस सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धितो को सूचित किया है कि यथा स्थिति पेंशन  पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर इसकी सूचना सम्बन्धित कोषांगार को तत्काल प्रदान की जायें। उन्होंने कहा कि यह पेंशनर के परिजनों का नैतिक एंव विधिक कर्तव्य है। यह भी ध्यान रहे कि ऐसे किसी भी प्रकरण में अनियिमित भुगतान की धनराशि अनधिकृत है, जिसकी वसूली बैंक के माध्यम से अथवा भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल जाने की कार्यवाही की जायेगी ।
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