पिछड़ी जाति शादी अनुदान योजना के संबंध में दिशा निर्देश जारी

शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी शक्ति सरन श्रीवास्तव ने बताया कि पिछडा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित पिछड़ी जाति शादी अनुदान योजना (अल्पसंख्यक पिछडे वर्ग को छोडकर) के अन्तर्गत विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 से नवीन दिशा-निर्दे जारी किये गये है, जिसके अन्तर्गत अन्य पिछडा वर्ग के गरीबी रेखा (शहरी क्षेत्र मे आय 56460/- व ग्रामीण क्षेत्र हेतु 46080/- प्रतिवर्ष) से नीचे जीवन यापन करने वाले अन्य पिछ़डा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछडे वर्ग को छोडकर) के आवेदक पात्र होगे। योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करने से पूर्व आवेदक आधार कार्ड, आधार कार्ड से लिंक मोबाईल नम्बर, आधार से लिंक बैंक खाता (डी0बी0टी0 करा ले), तहसील द्वारा ऑनलाइन जारी आय एवं जाति प्रमाण पत्र, वर-वधू की आयु से सम्बन्धित फोटोयुक्त प्रमाण पत्र, शादी का कार्ड आदि एकत्रित कर ले।

उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम आवेदक नवीन अपडेट पोर्टल वेबसाईट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर आधार आधारित प्रमाणीकरण की व्यवस्था (ईकेवाईसी) के अनुसार अपना एवं अपनी पुत्री का आधार दर्ज करेगा तथा आधार लिंक मोबाईल पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग कर ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करेगा, जिसके माध्यम से यूआईडीएआई(भारतीय विशिष्ठ पहचान पत्र) से आवेदक तथा उसकी पुत्री का नाम, पिता का नाम, पता, आयु तथा फोटो आवेदन मे स्वयं अंकित हो जायेगी। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार आय एवं जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा संख्या अंकित करने पर ई-डिस्ट्रिक्ट सर्वर से आय तथा जाति का विवरण स्वयं अंकित हो जायेगा। उन्होंने बताया कि उपरोक्त प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि पात्र आवेदको के आवेदन पत्र ही सबमिट हो पायेगे तथा आय, जाति अथवा आयु के आधार पर अपात्र होने पर आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण नही हो सकेगी। सोजना र्पूएातः आनलाइन है अन्य किसी माध्यम से आवेदन करने की कोई व्यवस्था नही है।
उन्होंने बताया कि आवेदक द्वारा अंतिम रूप से पोर्टल पर आवेदन सबमिट करने के उपरान्त तहसील तथा विकास खण्ड स्तर पर उपजिलाधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी के लॉगिन पर आवेदक का पूर्ण विवरण प्रदर्शित हो जायेगा। उन्होंने बताया कि एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा। उन्होंने बताया कि विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि शादी अनुदान हेतु प्रथम आवत प्रथम पावत सिद्धान्त के अनुरूप बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि का भुगतान किया जायेंगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त विगत वित्तीय वर्ष की कोई मांग अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेणीत नही होगी।
Comments