शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला आबकारी अधिकारी उदय प्रकाश ने बताया कि उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 40 के अधीन उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली , 1968 के नियम -13 ( ख ) एवं आबकारी नीति वर्ष 2022-23 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत अनुज्ञापनों की निबन्धन एवं शर्ताे में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर आबकारी अनुज्ञापनों को पूर्ण दिवस बन्द रखे जाने का प्राविधान है।
उन्होंने कहा कि जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापन, माॅडल शाॅप, भांग की दुकानों, एफएल-6 / 7 बार अनुज्ञापन तथा डिनेचर्ड स्प्रिट के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापन एफएल-16 / 17, मिथाईल अल्कोहल के एमए-2 व एमए-4 थोक एवं फुटकर अनुज्ञापन गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूर्ण दिवस बन्द रखी जायेंगी। उन्होंने कहा कि इस बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार के प्रतिफल या अभिकर में छूट आदि देय नहीं होगी।