गौरव सिंघल, सहारनपुर। सात वर्ष पूर्व एक विवाह समारोह में नृत्य करने से रोकने पर देहात कोतवाली के गांव ताहरपुर निवासी चार दोस्तों ने मुकेश की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता सोमवीर सिंह ने आज बताया कि इस मामले में न्यायालय ने मृतक मुकेश के तीन दोस्तों रवि, सुनील और टीटू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मुकदमा एडीजे कक्ष संख्या-1 वीके लाल की अदालत में चला। अदालत ने तीनों को हत्या का दोषी माना। अदालत ने तीनों को उम्र कैद की सजा के साथ-साथ 75 हजार रूपए का आर्थिक दंड भी लगाया। चौथे अभियुक्त के नाबालिक होने के कारण किशोर न्यायालय में भेज दिया गया। अधिवक्ता सोमवीर सिंह ने बताया कि जून-2015 में देहात कोतवाली के गांव ताहरपुर में बारात में नाचने को लेकर यह हत्या हुई थी। मृतक मुकेश के भाई सुमित ने एक किशोर समेत चार लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी बारात में नाच रहे थे लेकिन सुमित के भाई मुकेश ने उन्हें नाचने से रोका तो उस पर हुए विवाद में चारों ने लोहे के पाइप से हमला कर मुकेश को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। तब पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
युवक की हत्या के मामले में तीन दोस्तों को उम्रकैद की सजा