लखनऊ।
परिवहन विभाग ने राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के सभी आरटीओ और एआरटीओ
कार्यालयों में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनाने पर 30 जून तक रोक
लगा दी है। प्रदेश के आरटीओ और एआरटीओ कार्यालयों द्वारा गत 23 अप्रैल से
जारी किए गए लर्निंग डीएल के सभी टाइम स्लॉट रद्द कर दिए गए हैं।
परिवहन
आयुक्त धीरज साहू के आदेश के बाद अब पूरे प्रदेश के आरटीओ और एआरटीओ
कार्यालयों में 30 जून तक लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकेंगे।
परिवहन विभाग ने गत 23 अप्रैल से लर्निंग डीएल के लिए टाइम स्लॉट जारी किया
था। कोरोना कर्फ्यू के कारण जिन आवेदकों को 30 जून तक का टाइम स्लॉट मिला
था उसे परिवहन विभाग ने रद्द कर दिया है। ऐसे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के
आवेदकों को अब दोबारा टाइम स्लॉट लेना पड़ेगा। राजधानी लखनऊ में लर्निंग
डीएल के आवेदकों की संख्या करीब 20 हजार तो प्रदेश में तकरीबन 03 लाख है।
लखनऊ
के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अखिलेश कुमार द्विवेदी ने
बताया कि जिन आवेदकों के लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के टाइम
स्लॉट निरस्त किए गये हैं, वे जब दोबारा टाइम स्लॉट अपॉइंटमेंट के लिए
आवेदन करेंगे तो उनको फीस का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ऐसे आवेदकों की
पूर्व में जमा की गई फीस नए टाइम स्लॉट में समायोजित की जाएगी।
परिवहन
आयुक्त ने प्रदेश के सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को आदेश दिया है कि
स्थाई (परमानेंट) ड्राइविंग लाइसेंस के बनाने की प्रक्रिया 31 मई से शुरू
की जाए। पूर्व में जिन आवेदकों ने अप्रैल से लेकर मई तक स्थाई ड्राइविंग
लाइसेंस बनवाने के लिए टाइम स्लॉट लिया था उसे अब रीशेड्यूल करके आवेदकों
के मोबाइल पर मैसेज भेजा जाएगा। जिन आवेदकों के मोबाइल पर मैसेज आएगा
उन्हें ही स्थाई लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ और एआरटीओ कार्यालय जाना
होगा।
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