शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी ने बताया कि अभियुक्त इमलाख पुत्र इलियास निवासी ग्राम शेरपुर, थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-346/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में नामजद उक्त अभियुक्त के द्वारा अपराध कारित कर समाज विरोध क्रियाकलापों से अर्जित अवैध धन से अपने नाम कृषि भूमि स्थित ग्राम बामनहेडी खसरा नम्बर 224 रकबा 0.1030हे0 खसरा नम्बर 228 रकबा 0.4710हे0 कुल रकबा 0.574हे0 में से 0.1435 हे0, कृषि भूमि स्थित ग्राम बामनहेडी खसरा नम्बर 228 रकबा 0.0540हे0, स्थित ग्राम बामनहेडी खसरा नम्बर 228 रकबा 0.1226हे0, स्थित ग्राम बामनहेडी खसरा नम्बर 229 रकबा 0.2660हे0, खसरा नम्बर 230 रकबा 0.2660हे0 व खसरा नम्बर 231 रकबा 0.1950हे0 कुल तीन किते रकबा 0.7270हे0 में से 0.1512हे0, स्थित ग्राम बामनहेडी खसरा नम्बर 233 रकबा 0.4100हे0 व खसरा नम्बर 232 रकबा 0.4510 कुल दो किते रकबा 0.8610हे0 में से 0.1076हे0, स्थित ग्राम बामनहेडी खसरा नम्बर 227 रकबा 0.4510हे0 में से 0.2255हे0 भाग, व स्थित ग्राम बामनहेडी खसरा नम्बर 233 रकबा 0.4100हे0 व खसरा नम्बर 232 रकबा 0.4510हे0 कुल दो किते रकबा 0.8610हे0 में से 0.0359हे0 एवं एक्टीवा स्कूटी सख्ंया-यू0पी0-12एवी-9113 को कुर्क किये जाने के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर की संस्तुति दिनांक 23.06.2020 के साथ संलग्न थानाध्यक्ष थाना कोतवाली नगर की विस्तृत आख्या दिनांक 10-12-2019 के प्रस्तुत की गई।
थानाध्यक्ष कोतवाली नगर की आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त इमलाख पुत्र इलियास निवासी ग्राम शेपुर थाना कोतवाली नगर एक शातिर किस्म का अपराधी है तथा कोतवाली नगर का हिस्ट्रीशीटर के रूप में हिस्ट्रीशीट सख्ंया-590ए पर सूचिबद्ध है जिसके द्वारा अवैध रूप से फर्जी मार्कशीट विभिन्न यू0पी0 बोर्ड आदि की तैयार कर छात्रों को देकर उनसे अवैध रूप से धन अर्जित करने एवं पुलिस पार्टी पर कर्तव्य पालन में कार्यवाही करते हुए पुलिस पार्टी पर घातक हमला करने के संबंध में निम्नलिखित संज्ञानित अभियोग पंजीकृत है।
क्र0सं0 मु0अ0सं0 धारा थाना परिणाम
1 2327/08 420, 467, 468, 471 भादंवि सिविल लाईन ए-90/16.03.2009
2 328/13 420, 406, 504, 506 भादंवि सिविल लाईन ए-192/02.09.2013
3 417/13 420, 406, 467, 468, 471 भादंवि सिविल लाईन ए-180/28.08.2013
4 1081/17 147, 148, 149, 332, 333, 353, 354, 504, 307, 427, 435, 336, 341 भादंवि व 7 क्रि0ला0ए0 एक्ट कोतवाली नगर ए-70/24.08.2017
5 32/18 386, 307 भादंवि कोतवाली नगर ए-197/17.03.2018
6 346/18 2/3 गैंगस्टर अधिनियम कोतवाली नगर ए-268/15.04.2019
इस न्यायालय के आदेश दिनांक 03.07.2020 द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा-14(1) में प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त इमलाख पुत्र इलियास निवासी ग्राम शेरपुर थाना कोतवाली नगर द्वारा स्वयं अपने नाम क्रय की गई निम्नलिखित चल/अचल सम्पत्ति को दं0प्र0सं0 1973 के उपबन्धों के अनुसार कुर्क करने का आदेश पारित करते हुए अभियुक्त/दावेदार को कोई आपत्ति/प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का आदेश की जानकारी से 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये गये।
कुर्क की गई चल/अचल सम्पत्ति का विवरण
1 कृषि भूमि स्थित ग्राम बामनहेडी तहसील सदर जिला मुजफ्फरनगर के खसरा नम्बर 228 रकबा 0.4710हे0 व खसरा नम्बर 224 रकबा 0.1030हे0 कुल दो किते रकबा रकबा 0.5740हे0 में से 1/4 भाग यानि 0.1435हे0
2 कृषि भूमि स्थित ग्राम बामनहेडी तहसील सदर जिला मुजफ्फरनगर के खसरा नम्बर 228 रकबा 0.4710हे0 में से 1766/4710 भाग का 540/1766 भाग यानि 0.0540हे0।
3 कृषि भूमि स्थित ग्राम बामनहेडी तहसील सदर जिला मुजफ्फरनगर के खसरा नम्बर 228 रकबा 0.4710हे0 में से 1226/4710 भाग विक्रीत भागानुसार रकबा 0.1226हे0
4 कृषि भूमि स्थित ग्राम बामनहेडी तहसील सदर जिला मुजफ्फरनगर के खसरा नम्बर 229 रकबा 0.2660हे0, खसरा नम्बर 230 रकबा 0.2660हे0 व खसरा नम्बर 231 रकबा 0.1950हे0 कुल 3 किते रकबा 0.7270हे0 मे से 1512/7270 भाग यानि 0.1512हे0।
5 कृषि भूमि स्थित ग्राम बामनहेडी तहसील सदर जिला मुजफ्फरनगर के खसरा नम्बर 233 रकबा 0.4100हे0 व खसरा नम्बर 232 रकबा 0.4510हे0 कुल दो किते रकबा रकबा 0.8610हे0 में से 1/8 भाग यानि 0.1076हे0।
6 कृषि भूमि स्थित ग्राम बामनहेडी तहसील सदर जिला मुजफ्फरनगर के खसरा नम्बर 227 रकबा 0.4510हे0 में से 1/2 भाग यानि 0.2255हे0।
7 कृषि भूमि स्थित ग्राम बामनहेडी तहसील सदर जिला मुजफ्फरनगर के खसरा नम्बर 233 रकबा 0.4100हे0 व खसरा नम्बर 232 रकबा 0.4510हे0 कुल दो किते रकबा रकबा 0.8610हे0 में से 1/24 भाग यानि 0.0359हे0।
8 एक्टीवा स्कूटी सख्ंया-यू0पी0-12ए0वी0/9113 इंजन नम्बर श्रथ्50म्ज्7292199 चैसिस नम्बर डम्4श्रथ्50।थ्श्रज्292111
दिनांक 25.08.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से थानाध्यक्ष कोतवाली नगर की पूरक आख्या दिनांक 19.08.2020 प्रस्तुत करते हुए उल्लिखित किया गया कि मु0अ0सं0-346/18 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 दिनांक 24.03.2018 को थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत हुआ था। दिनांक 10.12.2019 तक जानकारी होने पर ग्राम बामनहेडी के रकबा में उक्त इमलाख के द्वारा निम्नलिखित सम्पत्ति क्रय करके अर्जित की गई थी। उक्त सम्पत्ति की जब्कीकरण की कार्यवाही दिनांक 03.07.2020 को पारित आदेश के द्वारा की गई है। उक्त अभियुक्त इमलाख द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति की गहनता से जाॅच रखी गयी, इसी क्रम में पूर्व में जब्त की गई सम्पत्ति के अतिरिक्त वर्तमान में जंगल ग्राम भमावडी, सिमर्थी, ताजपुर, सरवट के रकबा के निम्न गाटों और सम्पत्ति होना पायी गयी है।
1- भूमि स्थित ग्राम भमावडी तहसील सदर जिला मु0नगर खसरा नम्बर 532 रकबा 0.8910हे0
2- भूमि स्थित ग्राम भमावडी तहसील सदर जिला मु0नगर खसरा नम्बर 533म रकबा 0.1500हे0
3- भूमि स्थित ग्राम भमावडी तहसील सदर जिला मु0नगर खसरा नम्बर 533 रकबा 1.0350हे0
4- भूमि स्थित ग्राम ताजपुर तहसील सदर जिला मु0नगर खसरा नम्बर 441/2म रकबा 0.5630हे0 व
खसरा नम्बर 442म रकबा 0.3380हे0 कुल दो किते रकबा 0.4505हे0
5- भूमि स्थित ग्राम सिमर्थी तहसील सदर जिला मु0नगर खसरा नम्बर 1/ रकबा 1.3160हे0 व खसरा
नम्बर 9 रकबा 0.1840हे0 कुल दो किते रकबा 1.500हे0
6- भूमि स्थित ग्राम सिमर्थी तहसील सदर जिला मु0नगर खसरा नम्बर 1/1 रकबा 0.6200हे0 में से
0.3100हे0
7- भूमि स्थित ग्राम भमावडी तहसील सदर जिला मु0नगर खसरा नम्बर 531 रकबा 1.4660हे0
8- भूमि स्थित ग्राम ताजपुर तहसील सदर जिला मु0नगर खसरा नम्बर 450 रकबा 1.2390हे0
9- भूमि स्थित ग्राम सिमर्थी तहसील सदर जिला मु0नगर खसरा नम्बर 10 रकबा 1.0440हे0
13-प्लाट स्थित ग्राम सरवट (बाहर हदूद) तहसील सदर जिला मु0नगर खसरा नम्बर 59, 60 रकबा
705.04 वर्गमीटर।
उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित खसरा नम्बर पर इमरातेें निर्मित है, जिनको भी कुर्क किया जाना आवश्यक है।
1-ग्राम भमावडी स्थित खसरा नम्बर 531 के रकबा 1.4660हे0 पर बाबा इन्सटीटयूट आॅफ एजूकेशन एण्ड
टैक्नोलाॅजी की बहुमंजिला इमरात निर्मित है।
2- ग्राम ताजपुर स्थित खसरा नम्बर 450 रकबा 1.2390हे0 पर बाबा मैडिकल काॅलेज की बहुमंजिला
इमारत निर्मित है।
3- ग्राम सिमर्थी के खसरा नम्बर 10 रकबा 1.0440हे0 पर बाबा मैडिकल काॅलेज की बहुमंजिला इमारत
निर्मित है।
अतः मैं सेल्वा कुमारी जे0, जिला मजिस्ट्रेट उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 19़86 की धारा 14(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त इमलाख पुत्र इलियास निवासी ग्राम शेरपुर थाना कोतवाली नगर द्वारा स्वयं अपने नाम क्रय की गई आदेश दिनांक 03.07.2020 के साथ चल/अचल सम्पत्तियों के साथ निम्नलिखित अचल सम्पत्तियों को दं0प्र0सं0 1973 के उपबन्धों के अनुसार कुर्क करने का आदेश पारित करती हूूॅ।
1- भूमि स्थित ग्राम भमावडी तहसील सदर जिला मु0नगर खसरा नम्बर 532 रकबा 0.8910हे0
2- भूमि स्थित ग्राम भमावडी तहसील सदर जिला मु0नगर खसरा नम्बर 533म रकबा 0.1500हे0
3- भूमि स्थित ग्राम भमावडी तहसील सदर जिला मु0नगर खसरा नम्बर 533 रकबा 1.0350हे0
4- भूमि स्थित ग्राम ताजपुर तहसील सदर जिला मु0नगर खसरा नम्बर 441/2म रकबा 0.5630हे0 व
खसरा नम्बर 442म रकबा 0.3380हे0 कुल दो किते रकबा 0.4505हे0
5- भूमि स्थित ग्राम सिमर्थी तहसील सदर जिला मु0नगर खसरा नम्बर 1/2 रकबा 1.3160हे0 व खसरा
नम्बर 9 रकबा 0.1840हे0 कुल दो किते रकबा 1.500हे0
6- भूमि स्थित ग्राम सिमर्थी तहसील सदर जिला मु0नगर खसरा नम्बर 1/1 रकबा 0.6200हे0 में से
0.3100हे0
7- भूमि स्थित ग्राम भमावडी तहसील सदर जिला मु0नगर खसरा नम्बर 531 रकबा 1.4660हे0
8- भूमि स्थित ग्राम ताजपुर तहसील सदर जिला मु0नगर खसरा नम्बर 450 रकबा 1.2390हे0
9- भूमि स्थित ग्राम सिमर्थी तहसील सदर जिला मु0नगर खसरा नम्बर 10 रकबा 1.0440हे0
13-प्लाट स्थित ग्राम सरवट (बाहर हदूद) तहसील सदर जिला मु0नगर खसरा नम्बर 59, 60 रकबा
705.04 वर्गमीटर।
उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित खसरा नम्बर पर इमराते निर्मित है जिनकों भी कुर्क करने का आदेश पारित करती हूॅंः-
1-ग्राम भमावडी स्थित खसरा नम्बर 531 के रकबा 1.4660हे0 पर स्थित बाबा इन्सटीटयूट आॅफ
एजूकेशन एण्ड टैक्नोजाॅजी की बहुमंजिला इमरात ।
2- ग्राम ताजपुर स्थित खसरा नम्बर 450 रकबा 1.2390हे0 पर स्थित बाबा मैडिकल काॅलेज की बहुमंजिला
इमारत ।
3- ग्राम सिमर्थी के खसरा नम्बर 10 रकबा 1.0440हे0 पर स्थित बाबा मैडिकल काॅलेज की बहुमंजिला
इमारत।
इस कुर्की आदेश के विरूद्व यदि अभियुक्त/दावेदार को कोई आपत्ति/प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना हो तो, आदेश की जानकारी से 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा यह मान लिया जायेगा कि इस सम्बन्ध में उसे कोई कथन नही करना है तथा उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा-15 के अन्तर्गत अन्तिम आदेश पारित करते हुए धारा-16 के अन्तर्गत प्रकरण सक्षम न्यायालय को सन्दर्भित कर दिया जायेगा।
उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा-14(3) के अन्र्तगत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त कुर्क की गई अचल सम्पत्तियों के लिए तहसीलदार सदर जनपद मुजफ्फरनगर को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। प्रशासक को उपरोक्त सम्पत्ति के सर्वोत्तम हित में उसका प्रबन्ध करने की सभी शक्तियां प्राप्त होगी।
उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा-14(4) के अनुसरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर से अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्त कुर्क की गई सम्पत्ति के उचित एवं प्रभावी प्रबन्ध के लिये प्रशासक को पुलिस सहायता की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। उक्त पूरक आदेश मूल आदेश दिनांक 03.07.2020 का भाग रहेगा।