कृषकों को सहकारी समितियों के माध्यम से उनकी आवश्यकतानुसार उर्वरक उपलब्ध कराने के आदेश जारी


शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक (कृ0नि0) सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ के पंत्र के द्वारा खरीफ अभियान में कृषकों को सहकारी समितियों के माध्यम से उनकी आवश्यकतानुसार उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु आदेश दिये गये है। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता ने जनपद के समस्त सहायक विकास अधिकारी (सह0)/अपर जिला सहकारी अधिकारी को निर्देश दिया है कि सभी अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर यह सुनिश्चित करें कि खरीफ अभियान 2020-21 में दिये गये लक्ष्य के अनुरूप उपलब्ध होने वाले उर्वरक का नियमानुसार वितरण हो रहा है अथवा नही, इसका भौतिक सत्यापन निरन्तर करते रहे। उन्होंने कहा है कि समितियों द्वारा उर्वरक बिक्री उपरान्त धनराशि प्रतिदिन बैंक शाखा में जमा कराया जाए एवं प्रदायकर्ताओं यथा-इफको, कृषकों एवं पीसीएफ को देय धनराशि का भुगतान तीन दिन के अन्दर किया जाये। इसके साथ ही कृषकों को पहचान पत्र के आधार पर उनकी जोत के अनुसार एवं फसलवार संस्तुत मात्रा के अनुसार ही उर्वरक उपलब्ध कराया जाये, ताकि महंगे उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग एवं कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्याे में दूरूपयोग को नियंत्रित किया जा सके व उपलब्ध उर्वरक अधिकांश कृषकों को प्राप्त हो सके।
सहायक आयुक्त ने कहा है कि कृषकों को पीओएस मशीन के माध्यम से ही शत-प्रतिशत उर्वरक उपलब्ध कराया जाये तथा क्रेता को निर्धारित प्रारूप पर कैश मैमो अवश्य निर्गत किया जाये। समितियों के ऐसे उर्वरक बिक्री प्रभारी जो पीओएस मशीन के अतिरिक्त अन्य माध्यम/सीधे उर्वरकों ही बिक्री करते हुए पाये जाये, तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही के साथ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 में निहित प्रावधानों के अनुसार भी कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।


सहायक निबन्धक सहकारिता ने कहा है कि समस्त सहायक विकास अधिकारी (सहा0) अपर जिला सहकारी अधिकारी जनपद को जिला प्रबन्धक पीसीएफ इफको व कृषकों के जनपदीय प्रतिनिधियों से वार्ता कर उर्वरक रैक पहृंचने/पीसीएफ  में प्राप्त आरआर की जानकारी प्राप्त करेंगे तथा जनपद में प्राप्त उर्वरक को समितियों हेतु 80 प्रतिशत/अधिकाधिक मात्रा में आवटित करा कर त्वरित रूप से सहकारी समितियों में प्रेषित कराना सुनिश्चित करेगे। 


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