शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। उप कृषि निदेशक जसवीर सिंह ने बताया कि फसल अवशेष प्रबन्धन के अन्तर्गत ईन-सीटू योजना मे यन्त्रो को सुगमता से उपलब्ध कराने हेतु जनपदवार लक्ष्यो मे प्रतिबन्ध को समाप्त कर पूरे प्रदेश का यन्त्रवार संकलित लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा तथा प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्वान्त पर किसी भी जनपद का कोई भी कृषक यन्त्रवार निर्धारित लक्ष्य की सीमा के अन्तर्गत यन्त्र प्राप्त करने के लिये पात्र होगा। सभी श्रेणी के लाभार्थियो के लिये यन्त्रो की प्री बुकिंग एवं टोकन निकालना 25 सितम्बर 2020 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से प्रारम्भ होगा।
उप कृषि निदेशक ने बताया कि प्री बुकिंग एवं टोकन जेनरेशन के लिये किसान अपने ही मोबाईल न0 का इस्तेमाल करे, अपना मोबाईल न0 उपलब्ध न होने की स्थिति मे परिवार के खून के रिश्ते के सदस्य के मोबाईल न0 का भी इस्तेमाल कर सकते है। सत्यापन मे किसी अन्य का मोबाईल न0 पाये जाने पर अनुदान नही दिया जायेगा। किसी डीलर का मोबाईल नं0 इस्तेमाल कर टोकन जनरेट किये जाने की स्थिति मे सम्न्धित किसान का अनुदान निरस्त करने के साथ ही सम्बन्धित डीलर को ब्लैक लिस्ट किया जायेगा। प्री बुकिग वाले लाभार्थियो को आपकी बुंकिग स्वीकार कर ली गयी है, का सन्देश भेजा जायेगा तथा योजनान्तर्गत बजट की उपलब्धता के आधार पर टोकन कन्फर्म करने का सन्देश अलग से भी मोबाइल न0 पर प्रेषित किया जायेगा।
जसवीर सिंह ने बताया कि कृषि यन्त्रो एवं फार्म मशीनरी बैंक हेतु प्री बुकिंग/टोकन प्रक्रियाः-ईन-सीटू योजना मे अनुदान का लाभ पाने हेतु कृषि विभाग मे किसान पंजीकरण/समिति पंजीकरण होना आवश्यक है। जिन किसान का पंजीकरण नही है वह पंजीकरण हेतु अपने विकास खण्ड के राजकीय कृषि बीज भण्डार प्रभारी अथवा जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय से सम्पर्क करे। किसान अपनी आवश्यकतानुसार उपरोक्त चिन्हित कृषि यन्त्रो/फार्म मशीनरी बैंक मे से कोई भी कृषि यन्त्र विभागीय पारदर्शी किसान सेवा योजना पोर्टल www.upagriculture.com पर यन्त्र पर अनुदान हेतु टोकन निकाले पर क्लिक कर दिनांक 25.09.2020 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से ऑन लाईन प्री बुकिंग/टोकन जेनरेट कर सकेंगे। ऑनलाईन टोकन जेनरेट करने के उपरान्त पाॅच दिवस के अन्दर प्राप्त चालान रसीद के माध्यम से अपने नजदीकी यूनियन बैंक के किसी भी शाखा मे सम्बन्धित कृषि यन्त्र हेतु निर्धारित जमानत धनराशि जमा करनी होगी।
उप कृषि निदेशक जसवीर सिंह ने बताया कि कृपया ध्यान दें कि टोकन जमा करने की रसीद पोर्टल पर अपलोड नही करनी है।
जमानत धनराशि का विवरण
10001 से अधिक तथा एक लाख तक के अनुदान वाले कृषि यन्त्र हेतु जमानत धनराशि 2500 होगी। 100001 से अधिक अनुदान वाले कृषि यन्त्रो/फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सैन्टर हेतु जमानत धनराशि रू0 5000 होगी। फार्म मशीनरी बैंक/कृषि यन्त्र हेतु टोकन धनराशि जमा करने के 15 दिवस के अन्दर यन्त्र क्रय कर पोर्टल पर बिल अपलोड करना अनिवार्य है।
फसल अवशेष प्रबन्ध यन्त्रो के प्रकार
कृषि विभाग द्वारा संचालित प्रमोशन ऑफ़ एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन फाॅर ईन-सीटू मैनेजमैन्ट ऑफ क्राॅप रेजीड्यू (सीआरएम) योजनान्तर्गत कृषि यन्त्रो यथा सुपर स्ट्रा मैनेजमैन्ट सिस्टम (सुपर एसएमएस), हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, जीरो टिल सीड कम फटिलाईजर ड्रिल, श्रब मास्टर, पैडी स्ट्रा चैपर, श्रेडर, मल्चर, रोटरी स्लेशर, हाइड्रोलिक रिवर्सेबल एमबी प्लाउ, बेलिंग मशीन, क्राॅप रीपर, स्ट्रा रेक, रिपर कम बाइन्डर पर अनुदान।
अनुदान पैटर्न
1. कोई एक कृषि यन्त्र लेने पर कृषि यन्त्रो के मूल्य का 50 प्रतिशत तक अनुदान।
2. फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना ।
3. फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना केे लिये मात्र कृषक उत्पादक संघ (एफ0पी0ओ0) लाभार्थी होंगे।
4. रू0 05 से 15 लाख तक के परियोजना लागत पर 80 प्रतिशत (अधिकतम रू0 4.00 लाख) क्राॅप रेजीड्यू मैनेजमैन्ट यन्त्रो हेतु ईन-सीटू योजना से तथा अन्य यन्त्रो पर 80 प्रतिशत (अधिकतम रू0 8.00 लाख) अनुदान एस0एम0ए0एम0 योजना से।
5. रू0 05 से 15 लाख तक के परियोजना लागत के फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के अन्तर्गत परियोजना लागत का कम से कम 35 प्रतिशत क्राॅप रेजीड्यू मैनेजमैन्ट के कृषि यन्त्रो को सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।