ग्राम पंचायतो को फार्म मशीनरी बैंक स्थापना हेतु यन्त्र उपलब्ध कराने के निर्देश


शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। उप कृषि निदेशक जसवीर सिंह ने बताया कि प्रदेश मे फसलो के अवशेष जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिये एवं धान के अवशेष जलाने की घटनाओ को देखते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा कृषको को आसान/सस्ते दरो पर फसल अवशेष प्रबन्धन हेतु उपयोगी कृषि यन्त्र उपलब्ध कराने हेतु सहकारी समितियो/ग्राम पंचायतो को फार्म मशीनरी बैंक स्थापना हेतु यन्त्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम मे भारत सरकार द्वारा कृषि विभाग मे संचालित प्रमोशन ऑफ़ एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन फार ईन-सीटू मैनेजमैन्ट ऑफ क्राॅप रेजीड्यू योजना हेतु जारी की गयी गाईड लाईन मे सहकारी समितियो एवं ग्राम पंचायतो को अनुदान पर फार्म मशीनरी बैंक स्थापना हेतु यन्त्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम मे कृषि विभाग मे संचालित प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन फार ईन-सीटू मैनेजमैन्ट ऑफ क्राॅप रेजीड्यू योजनान्तर्गत सहकारी समितियो हेतु 15 एवं ग्राम पंचायतो हेतु 04 फार्म मशीनरी बैंक का लक्ष्य दिया गया है। जिसमे सहकारी समितियो एवं पंचायतो को फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु कृषि विभाग द्वारा 5.00 लाख तक के कृषि यन्त्रो एवं 5.00 से 15.00 लाख तक के कृषि यन्त्रो पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।


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