शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम दिल्ली द्वारा विरासत योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग यथा-मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन के पात्र आर्टिजन्स जो हैण्डलूम व हैण्डीक्राफ्ट के कार्यो में लगे हैं, को वर्किंग एवं फिक्सड कैपिटल के रुप में 10 लाख रुपये तक का ऋण दिए जाने की योजना संचालित की जा रही है। पुरुष आर्टिजन के लिए 05 प्रतिशत एवं महिला आर्टिजन के लिए 04 प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण दिया जायेगा। ऋण पाने के लिए आर्टिजन उत्तर प्रदेश का निवासी हो, आर्टिजन्स की पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए 98000/- रुपये एवं शहरी क्षेत्र के लिए 120000/- रुपये से अधिक न हों। ऐसे आर्टिजन्स जिन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण मन्त्रालय भारत सरकार की उस्ताद योजना के अन्तर्गत राष्ट्ीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्तीय निगम दिल्ली द्वारा आयोजित हुनर हाॅट प्रदर्शनी में भाग लिया हो, को वरीयता प्रदान की जायेगी।
अतः उक्त योजना के अन्तर्गत अपना प्रस्ताव जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, 309 तीसरी मन्जिल विकास भवन मेरठ रोड़ मुजफ्फरनगर के कार्यालय में विलम्बतः दिनांक 12 सितम्बर, 2020 तक उपलब्ध करायें ताकि प्राप्त प्रस्तावों को निगम मुख्यालय लखनऊ को प्रेषित कराये जा सके। निर्धारित तिथि के पश्चात किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
Tags
Muzaffarnagar