प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक एवं टाॅप क्लास दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति योजना शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये


शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से केन्द्र पोषित प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक एवं टाॅप क्लास छात्रवृत्ति दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति योजना शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र (http://www.scholarships.gov)  पर आमंत्रित किये गये है।
यह छात्रवृत्ति प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक एवं टाॅप क्लास में अध्ययनरत् भारतीय छात्र /छात्राओं के लिए ही अनुम्नय है। 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले छात्र /छात्रा पात्र नही होगे। एक अभिभावक के 02 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थी इस योजना से आच्छादित नही होगे। छात्रवृत्ति केवल एक शैक्षणिक वर्ष के लिए देय होगी। यदि विद्यार्थी कक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे पुनः उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नही दी जायेगी। जो विद्यार्थी किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति अथवा स्टाईपेन्ड प्राप्त कर रहे है, उन्हें यह सुविधा अनूमन्य नही होगी। जो विद्यार्थी किसी ऐसे पूर्व परीक्षा /प्रशिक्षण केन्द्र से जो केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा वित पोषित है में प्रशिक्षण /कोचिग प्राप्त कर रहें है, प्रशिक्षण में वह इस योजनान्तर्गत आच्छादित नही होगें।
प्री-मैट्रिक
         दिव्यांग विद्यार्थियों को किसी शासकीय अथवा केन्द्र /राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पूर्णकालिक रूप से अध्ययनरत होना चाहिए।
पोस्ट-मैट्रिक /टाॅप क्लास
प्रशिक्षण से संबन्धित पाठ्यक्रम के लिए यह छात्रवृत्ति देय नही होगी। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड /विद्यालय से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही इसके आवेदन हेतु पात्र होगे। परास्नातक डिग्री /डिप्लोमा/सर्टीफिकेट के छात्र इस योजना से आच्छादित होगे। स्नातक पूर्ण कर विद्यार्थी यदि स्नातक स्तर का द्वितीय पाठ्यक्रम कर रहे हो, तो वह इय योजना से आच्छादित नही होगे। जो विद्यार्थी एक से अधिक पाठ्यक्रम कर रहे है उन्हें किसी एक पाठ्यक्रम में योजना का लाभ देय होगा। पत्राचार के माध्यम से अथवा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अध्ययनरत विद्यार्थी भी योजना के पात्र होगे।
आय सीमा
        प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक  छात्रवृत्ति के लिए दिव्यांग विद्यार्थियों के अभिभावक की सभी स्रोतो से अधिकतम वार्षिक आय रू0 20.5 लाख एवं टाॅप क्लास छात्रवृत्ति के लिए दिव्यांग विद्यार्थियों के अभिभावको की सभी स्रोतो से अधिकतम वार्षिक आय रू0 6.00 लाख निर्धारित है।
नोट
        छात्रवृत्ति की पात्रता की शर्ते एवं विस्तृत जानकारी भारत सरकार के सुंसगत दिशा-निर्देश में वर्णित प्रतिबन्धों के अनुसार होगी। विस्तृत दिशा-निर्देश भारत सरकार की वेबसाईट (www.disabilityffaairs.gov.in) पर उपलब्ध है।


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