शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त कलेन्डा के अनुसार जनपद न्यायधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजीव शर्मा के कुशल निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्र्राधिकरण की ओर से जिला कारागार मे ‘बन्दियों के अधिकार’ विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से किया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सलोनी रस्तोगी के द्वारा उपस्थित बन्दियों को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। उनके द्वारा बन्दियों को यह भी बताया गया कि यदि कोई बन्दी न्यायालय में पैरवी करने में असमर्थ है, उसे निःशुल्क विधिक सहायता के तहत निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जायेगा।
जिला विधिव सेवा प्राधिकरण मुजफ्फरनगर की सचिव सलोनी रस्तोगी के द्वारा कोविड-19 कोरोना वायरस के सम्बन्ध में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने व समय समय पर हाथ धोने तथा साफ सफाई के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक बताया गया।
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