शि.वा.ब्यूरो, सहारनपुर। “उत्तर प्रदेश में दिव्यांगता निवारण के प्रचार-प्रसार हेतु अनुदान नियमावली” के अन्तर्गत दिव्यांगता, निवारण, बचाव, शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्य का प्रोत्साहन तथा पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की योजनाओं तथा अधिनियम के प्राविधानों का प्रचार-प्रसार करने के लिए गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अभय कुमार श्रीवास्तव ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि विभाग द्वारा संचालित योजनान्तर्गत अनुदान हेतु निःशक्तजन अधिनियम-2016 के अधीन पंजीकृत स्वैच्छिक संस्थायें जिनकी दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव हो अपना प्रस्ताव 03 दिवस के भीतर कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को उपलब्ध करा दें।
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