शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया है कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत जनपद मु0नगर को वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु शासन द्वारा 12 इकाई पूॅजीनिवेश 60 लाख रोजगार 240 का लक्ष्य आबटिंत किये गये है।
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में इच्छुक अभ्यार्थी आवेदन पत्र ऑन-लाईन www.upkvibonline.gov.in पर करने के उपरान्त हार्ड कापी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में 15 जून 2020 तक किसी भी कार्य दिवस में जमा करा सकते है।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि कार्यक्षेत्र उद्यम की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में अनुमन्य है और परियोजना का अधिकतम आकार रू0 10.00 लाख तक है। इसके लिए पात्र उद्यमी की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष तक होनी चाहिए तथा इसके साथ ही आपेक्षित दस्तावेज परियोजना, शैक्षिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, अनुभव, जनसंख्या, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 1 फोटोग्राफ एंव ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशाला होने का प्रमाण पत्र भी जरूरी है।
उन्होंने बताया कि निजी अंशदान सामान्य श्रेणी के लाभार्थीयों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एंव आरक्षित श्रेणी के लाभार्थीयों को परियोजना लागत का 5 प्रतिशत लगाना होगा। सामान्य श्रेणी वर्ग (पुरूष) को 4 प्रतिशत ब्याज उद्यमी द्वारा एंव उससे ऊपर का ब्याज उपादान टर्मलोन (पूॅजीगत ऋण) पर अनुमन्य होगा। आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, विंकलांग एंव भूतपूर्व सैनिक को समस्त ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान टर्मलोन (पूॅजीगत ऋण) पर प्रदान की जायेगी।
बता दें कि ‘एक जनपद एक उद्योग’ के तहत् जनपद को गुड़ उद्योग हेतु चयनित किया गया है, जिसके तहत् प्राप्त आवेदन पत्र एंव कौशल विकास प्रशिक्षण, आईटीआई व पाॅलिटेक्निक प्रशिक्षण प्राप्त आवेदन पत्रों पर चयन की कार्यवाही में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
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