अनुसूचित जाति के बीपीएल श्रेणी के व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान हेतु टेलरिंग शाप योजना प्रारम्भ


शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि के जिला प्रबन्धक ने बताया है कि अनुसूचित जाति के बीपीएल श्रेणी के व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि से युवक-युवतियों हेतु टेलरिंग शाप योजना की नई योजना निगम द्वारा प्रारम्भ की जा रही है। योजना की अधिकतम परियोजना लागत 20000 रूपये है, जिसमें 10000 रूपये अनुदान, शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता से दी जायेगी।


उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि के जिला प्रबन्धक ने बताया है कि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, गरीबी की सीमा रेखा के नीचे निवास करता हो। (ग्रामीण क्षेत्र में आय 48080/- तथा शहरी क्षेत्र में 56460/- वार्षिक आय सीमा तक)  उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो। और किसी भी अन्य संस्था/निगम से पूर्व में किसी योजना में ऋण या अनुदान प्राप्त न किया हो।



जिला प्रबन्धक ने बताया है कि अभ्यर्थी को जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक की प्रमाणित छायाप्रति आवदेन के साथ प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं को वरियता प्रदान की जायेगी ओर उ0प्र0 राज्य आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित स्वयं सहायता समूह में से पात्र अनुसूचित जाति की महिलाओं तथा कौशल विकास मिशन द्वारा सिलाई, कढ़ाई. ट्रेड में प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थी का चयन जनपद स्तर पर पूर्व से संचालित "पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्व-रोजगार" योजनान्तर्गत गठित चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा, जिसमें जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/प्रदेन अध्यक्ष जिला प्रबन्धक अनुगम,  उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग केन्द्र सदस्य, परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण सदस्य, अग्रणी जिला प्रबन्धक लीड बैंक सदस्य, सहायक प्रबन्धक अनुगम सदस्य/सचिव होगें।


जिला प्रबन्धक की माने तो लाभार्थी के चयन में विशेषकर यह ध्यान रखा जायेगा कि वह व्यवसाय करने का इच्छुक हो तथा ऋण की अदायगी समय पर कर सकें। निगम की कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजना अथवा कौशल विकास मिशन में प्रशिक्षित अभ्यार्थियों को वरीयता दी जायेगी। लाभार्थी के चयन उपरान्त समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर ऋण स्वीकृति के उपरान्त लाभार्थीवार सूची मुख्य विकास अधिकारी से अनुमोदित कराकर धनावंटन हेतु निगम मुख्यालय को प्रेषित इच्छुक युवक-युवती टेलरिंग शाप योजना हेतु अपना आवेदन पत्र अनुबन्ध पत्र एवं दृष्टिबन्धक पत्र, जमानतदार गारण्टी विलेख के साथ कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।


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