01 से 11 जून, तक समस्त अन्त्योदय कार्डो पर 35 किग्रा० खाद्यान्न प्रति कार्ड निःशुल्क


शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत राष्ट्रीय खाद्य सुरखा अधिनियम-2013 अन्तर्गत  01 जून,  से 11 जून, 2020 तक माह मई, 2020 की भांति जनपद के समस्त अन्त्योदय कार्डो पर 35 किग्रा० खाद्यान्न (20 किग्रा0 गेहूँ व 15 किग्रा0 चावल) प्रति कार्ड निःशुल्क एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारको में सम्मिलित मनरेगा जॉब कार्डधारक, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं नगर निकाय में पंजीकृत दिहाडी मजदूरो, जिनके पात्र गृहस्थी के राशनकार्ड बने हैं, एवं आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत प्रवासियों/अवरूद्ध प्रवासियों, को उनके पात्र गृहस्थी राशनकार्डो पर 5 किग्रा० खाद्यान्न (03 किग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा0 चावल) प्रति यूनिट निःशुल्क वितरण कराया जायेगा तथा शेष पात्र गृहस्थी कार्डधारको को 5 किग्रा) खाद्यान्न (03 किग्रा० गेहँ व 02 किग्रा० चावल) प्रति यूनिट मूल्य रू0 2/-किग्रा० गेहूँ एवं रू0 3/-किग्रा० चावल की दर से एवं समस्त उपरोक्त कार्डधारको में 01 किग्रा0 चना प्रति कार्ड की दर से निःशुल्क ई-पॉस मशीन के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त नोडल/पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण कराया जायेगा।


जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि  उचित दर दुकानों पर नियुक्त नोडल/पर्यवेक्षणीय अधिकारी, जिलाधिकारी  द्वारा नामित जोनल मजिस्ट्रेट एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट भी उक्त वितरण कार्य पर सतर्क निगरानी रखेंगे। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 अन्तर्गत जनपद में नये पात्र गृहस्थी योजना के जारी राशनकार्ड कार्डधारक भी ई-पॉस मशीन के माध्यम से अंगूठा लगाकर नियमानुसार अपना खाद्यान्न (गेहूँ, चावल व चना) दिनांक 11.06.2020 तक उचित दर विक्रेता से प्राप्त कर सकते हैं। जनपद के सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त नये पात्र गृहस्थी राशन कार्डो को निर्धारित मात्रा में ई-पॉस मशीन के माध्यम से कार्डधारको में नियमानुसार खाद्यान्न निर्गत करें। अतः सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि कार्डधारको को राशन वितरण करते समय अपने मुँह पर मॉस्क, गमछा, दुपट्टा, रूमाल आदि रखें तथा कार्डधारको के ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाने से पूर्व समस्त कार्डधारको के हाथो को साबुन/सेनेटाईजर से अच्छी तरह धुलवाकर ही ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाने के पश्चात् अन्त्योदय एवं पात्र लाभार्थी कार्डधारको को ई-पॉस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण नियमानुसार करें। वितरण के समय सभी उचित दर विक्रेता यह भी सुनिश्चित करें कि दुकान पर 5 से अधिक कार्डधारक एक साथ इकट्ठे न हों, सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करते हुए कम से कम एक मीटर की दूरी पर कार्डधारको के बीच गोला/निशान बनाकर आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाये। इसी के साथ सभी कार्डधारको से भी अनुरोध है कि वह भी उक्त महाकारी के संक्रमण से बचाव हेतु अपना राशन प्राप्त करते समय अपने मुँह पर मॉस्क, गमछा, दुपट्टा, रूमाल अवश्य रखें तथा कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशो जैसे-सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखना, सेनिटाईजर प्रयोग करना, ई-पॉस पर अंगूठा लगाने से पूर्व हाथो को साबुन से अच्छी तरह से धोना आदि का पालन करें।


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