सभी अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारको को किया जा रहा राशन का वितरण


शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ के द्वारा ‘‘प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’’ के अन्तर्गत सभी अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारको को प्रत्येक व्यक्ति/यूनिट 05 किग्रा0 के अनुसार निःशुल्क वितरण हेतु आवंटित चावल का ब्रेकअप जारी किया गया है। उक्त के संदर्भ में निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है:-
01. माह अप्रैल, 2020 हेतु नियमित आवंटन का वितरण दिनांक 12.04.2020 तक पूर्ण करा लिया जाये।
02. तहसील क्षेत्रान्तर्गत सभी उपजिलाधिकारी एवं नगर क्षेत्र मुजफ्फरनगर अन्तर्गत क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाये कि अतिरिक्त निःशुल्क आवंटन के उठान के सम्बन्ध में यह व्यवस्था बनायी जाये कि जिन उचित दर विक्रेताओं के यहां वर्तमान में संचालित नियमित वितरण पूर्ण होता जाए वहांँ तद्नुसार अतिरिक्त खाद्यान्न का उठान कराते जाए।
03. जिला खाद्य विपणन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस हाट शाखा केन्द्र पर डोर स्टेप डिलीवरी लागू है, वहाँ सम्बन्धित नियुक्त ठेकेदार के माध्यम से सम्बन्धित उचित दर विक्रेता के यहां खाद्यान्न दिनांक 13.04.2020 तक अनिवार्य रूप से पहुंचा दिया जाये।
04. समस्त उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक यह सुनिश्चित करंेगे कि जहां डोर स्टेप डिलीवरी लागू नहीं है, ऐसे उचित दर विक्रेताओं से सम्बन्धित विपणन केन्द्रों से उनको आवंटित अतिरिक्त खाद्यान्न (चावल) की मात्रा दिनांक 13.04.2020 तक उठान करा दिया जाये।
05. सभी उपजिलाधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकार, सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक एवं समस्त हाट शाखा केन्द्र प्रभारी यह सुनिश्चित कर लें कि दिनांक 13.04.2020 तक प्रत्येक उचित दर विक्रेता के यहां आवंटित खाद्यान्न अनिवार्य रूप से पहुंच जाये तथा दिनांक 14.04.2020 को त्रिस्तरीय व्यवस्था के अन्तर्गत सत्यापन का कार्य पूर्ण कराते हुए ई-पाॅस मशीन के माध्यम से निःशुल्क चावल का वितरण दिनांक    15.04.2020 से प्रारम्भ कराया जाये।
06. अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों में निःशुल्क चावल के वितरण का कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 15.04.2020 से 2़6.04.2020 के मध्य पूर्ण करा लिया जाये।
07. अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी दोनो कार्डधारको को खाद्यान्न की अनुमन्यता 05 किग्रा0 प्रति यूनिट के अनुसार देय होगी और उक्त खाद्यान्न (चावल) का कोई भी मूल्य उपभोक्ता से नहीं लिया जायेगा। इस मध्य माह मई, 2020 हेतु नियमित आवंटन का उठान भी उचित दर विक्रेता दिनांक 29.04.2020 तक पूर्ण करेंगे, ताकि दिनांक 30.04.2020 को त्रिस्तरीय व्यवस्था अन्तर्गत सत्यापनोपरान्त दिनांक 01.05.2020 से नियमित वितरण प्रारम्भ किया जा सके।
08. कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पाॅस मशीन से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाईजर/साबुन/पानी रखा जाए और हस्तप्रक्षालन के उपरान्त ही ई-पाॅस मशीन का प्रयोग किया जाए।
09. उचित दर दुकानो पर टोकन सिस्टम लागू करते हुए सुनिश्चित किया जाए कि एक दुकान पर एक समय 05 से अधिक उपभोक्ता न रहे और सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी रखी जाए।
10. इस तथ्य का, कि उपरोक्त वितरण पूर्णतया निःशुल्क है और इसका वितरण अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी, दोनो प्रकार के कार्डधारको में 05 किग्रा0 प्रति यूनिट के आधार पर किया जाना है, पर्याप्त प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भ्रम की स्थिति न रहे और उपभोक्ताओं को निःशुल्क खाद्यान्न की विधिवत जानकारी हो। इस हेतु उचित दर दुकानों पर भी अनिवार्यतः निःशुल्क चावल वितरण की सूचना का प्रदर्शन किया जाए।
11. निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समय प्रत्येक दुकान पर अधोहस्ताक्षरी के आदेश संख्या-517/जि0पू0अ0-कोविड-19/2020 दिनांक 30 मार्च, 2020 द्वारा नामित नोडल अधिकारी/पर्यवेक्षणीय अधिकारी अनिवार्यतः उपस्थित रहे ताकि वे निःशुल्क वितरण को प्रमाणित कर सके। निःशुल्क वितरण पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत राजस्व एवं अन्य विभागो की ड्यूटी भी पर्यवेक्षक के रूप में लगाई जाए, जो भ्रमणशील रहकर पारदर्शी खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करायें। इसी प्रकार नगर क्षेत्र मुजफ्फरनगर में जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी भ्रमणशील रहकर पारदर्शी खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करायें।
12. पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत सम्पन्न वितरण के सापेक्ष मध्यवर्ती चालान दिनांक 07.04.2020 से 09.04.2020 तक जनरेट किया जा सकेगा।
इसी प्रकार अतिरिक्त निःशुल्क चावल के वितरण में पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत मध्यवर्ती चालान दिनांक 20 से 22 अप्रैल, 2020 तक जनरेट किये जा सकेंगे।
13. प्राॅक्सी वितरण की तिथियाँ माह अप्रैल, 2020 में नियमित वितरण हेतु 12 अप्रैल, 2020 तथा अतिरिक्त वितरण हेतु दिनांक 26 अप्रैल, 2020 रहेगी।
14. सम्पन्न निःशुल्क वितरण की सूचना निर्धारित प्रारूपों पर जिला पूर्ति कार्यालय, मुजफ्फरनगर को प्रेषित की जाये।
15. अतिरिक्त चावल के उठान एवं वितरण की समय सारणी माह मई, 2020 में भी 01 मई से 13 मई, 2020 तक उचित दर विक्रेताओं द्वारा उठान एवं 15 मई से 26 मई, 2020 तक उपभोक्ताओं में वितरण की रहेगी।


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