21 मार्च तक केवल अति आवश्यक मामलों की सुनवाई की जायेगी: जनपद न्यायाधीश


शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जनपद न्यायाधीश राजीव शर्मा ने बताया कि 21 मार्च 2020 तक केवल अति आवश्यक मामलों की सुनवाई की जायेगी। सामान्यतः वादकारियों को उपस्थित होने की आवश्यकता नही है। उन्होने बताया कि 21 मार्च 2020 तक के नियत सामान्य प्रकृति के मामलों में नियत की गयी तिथि की जानकारी दीवानी न्यायालय की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी।
 यह सूचना दीवानी न्यायालय, वाह्य न्यायालय बुढाना के सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये एवं जिला बार एसोसिएशन तथा सिविल बार एसोसिएशन एवं बार एसोसिएशन बुढाना के सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित की जाये।


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