जनपद में विशेष चैकिंग अभियान 08 से 22 जुलाई तक

शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने बताया कि परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिये हैं कि जनपद में स्कूली बच्चों को लाने व ले जाने वाले ऐसे सभी वाहनों को आवश्यक रूप से चैक कर उसकी फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण आदि की वैधता की जांच की जाये। उन्होंने जनपद के समस्त स्कूलों व कालेजों के प्रधानाचार्य व प्रबन्धकों को सूचित किया है कि अपने-अपने स्कूल व कालेज में संचालित फिटनेस समाप्त वाहनों की फिटनेस तत्काल कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि फिटनेस समाप्त के अतिरिक्त यदि अन्य कोई प्रपत्र यथा परमिट, बीमा, प्रदूषण समाप्त अपूर्ण है तो उनको को भी पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने बताया कि इस हेतु कार्यालय में एक विशेष कैम्प भी लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्कूल या कॉलेज के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य द्वारा कहा जाता है कि हमारे स्कूल में जो बाहन हैं, वह संचालित योग्य नहीं है तो उस वाहन की एनओसी अन्य जनपद या राज्य के लिए आवेदन करें या पंजीयन निरस्त कराने हेतु आबेदन करें।

सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने बताया कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपद में 08 जुलाई से 22 जुलाई 2024 के मध्य ऐसे वाहनों के विरूद्ध विशेष चैकिंग अभियान चलाया जायेगा, इसलिए पूर्व में भी जनपद को समस्त स्कूलों व कालेजों के प्रधानाचार्य व प्रबन्धकों को सूचित किया जा रहा है कि अनफिट वाहनों एवं प्रपत्र अपूर्ण वाहनों को सही कराना, फिटनेस वैध कराना, प्रपत्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मार्ग चैकिंग के दौरान ऐसे वाहने संचालित पायी जाती है तो सम्बन्धित स्कूल-कॉलेज के प्रबंधक व प्रधानाचार्य के विरूद्ध कार्यवाही हेतु शिक्षा विभाग को कार्यवाही अग्रसारित कर दी जायेगी। इसके साथ ही उच्चाधिकारियों को भी संस्तुति कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित स्कूल-कालेज के प्रधानाचार्य व प्रबन्धकों का होगा।

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