गैंगस्टर एक्ट के दोषी को पांच साल की सजा
शि.वा.ब्यूरो, सहारनपुर। एडीजे त्रिभुवननाथ ने गैंगस्टर एक्ट की धाराओं में दोषी पाए गए मुनेश कुमार निवासी गांव कोटा को पांच साल की जेल की सजा सुनाई और 10 हजार रूपए का आर्थिक दंड लगाया। सरकारी वकील मेघराज चौहान ने बताया कि मुनेश पर आरोप था कि वह गिरोह बनाकर आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहता है। जनपद के थाना नागल में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज था। एडीजे त्रिभुवननाथ ने साक्ष्यों के आधार पर मुनेश को दोषी मानते हुए उक्त सजा सुनाई है।
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