शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त कलेन्डर के अनुसार जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण केे अध्यक्ष चवन प्रकाश केे कुशल निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में ग्रेन चैम्बर इण्टर कालेज में बेटी बचाओ बेटी पढाओं तथा छात्रों के मौलिक व विधिक अधिकार ‘‘ विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
अपर जिला एवम् सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण केे सचिव अनिल कुमार ने बताया कि राष्ट्र की आधी आबादी को साथ लिये बिना देश का विकास सम्भव नही है। उन्होंने बताया कि छात्राओं के विरूद्ध हो रहे अपराध का आंकडा बढ रहा है। उन्होंने बताया कि नारी सशक्तीकरण का शिक्षा, जागरूकता, तथा स्पोर्ट सबसे बडा माध्यम है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण केे सचिव ने बताया कि देश के विकास में सभी क्षेत्रों में लडकियों का योगदान लडको से किसी भी प्रकार से कम नही है, सभी लोगो को अपनी अपनी लडकियों को लडकों के समान ही शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए, संविधान महिलाओ व पुरूषों में कोई भेद भाव नही करता है। उनके द्वारा भारतीय सविधान में महिलाओ/लडकियों को प्राप्त मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध मे विस्तार से बताया गया तथा यह भी बताया गया कि हमारे संविधान में पुरूषो के समान ही महिलाओं को भी अधिकार प्राप्त है। उन्होंने बताया कि बालिकाओ के कल्याण व सुरक्षा के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 354ए, 354बी, 354सी, 376, 376ए, 376बी, 376 सी, 376 डी, 498ए, 304बी, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, यौन हिंसा से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 आदि अनेक अधिनियम बनाये गये है, परन्तु बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए बालिकाओं के स्वास्थय, शिक्षा, आत्म रक्षा, सामाजिक सोच व विचारधारा, बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण आदि विषयों पर कार्य करने की आवश्यकता है।
उन्होंने बताया कि सभी लोग अपनी बच्चियों को समय दे, जिससे वे भावनात्मक रूप से सशक्त हो तथा अपराध का शिकार न हो सकें, महिलाओं के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए लीगल एड क्लीनिक तथा टेलीलॉ के महत्व के सम्बन्ध में भी जागरूक किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षिकाए तथा पीएलवी भी उपस्थित रहें।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण केे सचिव अनिल कुमार ने बताया कि 11.02.2023 दिन द्वितीय शनिवार को दीवानी न्यायालय परिसर मुजफफरनगर, व वाहृय न्यायालय बुढाना में किया जायेगा, जिसमें आपराधिक, 138 एन0 आई0 एक्ट, बैक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका, बिजली ,पानी एवम् टेलीफोन के बिल, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व वाद, तथा सिविल वादों का निस्तारण किया जायेगा।