छात्रा से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा

गौरव सिंघल, सहारनपुर। एडीजे कोर्ट संख्या 15 के अपर सत्र न्यायाधीश आशीफ इकबाल रिजवी ने 15 वर्षीय स्कूल छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए गए विशाल को आज 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पुंडीर ने आज बताया कि 11 अगस्त 2016 को थाना तीतरो क्षेत्र में विशाल ने स्कूली छात्रा को घर लौटने के दौरान रास्ते में पकड़कर खेत में ले जाकर दुष्कर्म कर लिया था। दुष्कर्म की घटना के बाद पीडि़त छात्रा ने घर जाकर अपनी आपबीती बताई थी। 

पीडि़ता की मां ने 12 अगस्त 2016 को थाना तीतरो में विशाल के खिलाफ दुष्कर्म और 3/4 पोक्सो एक्ट में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में एडीजे कोर्ट संख्या-15 में विशाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कराया था। एडीजे आशीफ इकबाल रिजवी ने सबूतों के आधार पर विशाल को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 10 साल की जेल की सजा सुनाई और 20 हजार रूपए का आर्थिक दंड लगाया। जिससे पीडि़ता को आर्थिक मदद की जा रही है।

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