शि.वा.ब्यूरो, अलीगढ़। क्वार्सी क्षेत्र की अवंतिका कालोनी में कातिब राजकुमार शर्मा के घर दिनदहाड़े लूट कर उनकी पत्नी व माता की हत्या के मामले में बुधवार को जिला जज की अदालत ने तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि चौथे को तीन साल की सजा से दंडित किया है। 27 अक्टूबर 2016 को अवंतिका कालोनी में राजकुमार शर्मा के घर रंगाई-पुताई करने वाले लोगों ने घटना को अंजाम दिया था। आरोपित सुबह उस वक्त घर में घुसे थे, जब राजकुमार तहसील गए थे। दोनों बेटे बाहर थे। घर में राजकुमार की मां शांति देवी व पत्नी शशि देवी की हत्या कर दी और सात लाख रुपये नकद, लाखों के जेवरात व लाइसेंसी पिस्टल लूटी गई थी। पुलिस ने अवतार नगर निवासी कालू उर्फ कर्मवीर सिंह, महेंद्र नगर निवासी जितेंद्र उर्फ ओलू, अकराबाद निवासी मोहित वार्ष्णेय, डोरी नगर निवासी मनोज उर्फ भूरा को गिरफ्तार किया था। इस मामले में जिला जज की अदालत में सत्र परीक्षण हुआ। बुधवार को अदालत ने कालू, जितेंद्र व मोहित को आजीवन कारावास, जबकि मनोज को तीन साल की सजा सुनाई है।