जनपद में 14 अगस्त से सोमवार से शनिवार तक कोरोना कर्फ्यू लागू
शि.वा.ब्यूरो, मुज़फ्फरनगर। जिलाधिकारी चन्द्रभूषण सिंह ने बताया की अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अन्तर्गत पूर्व निर्गत शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन कतिपय गतिविधियाँ अनुमन्य किए जाने के दिनों (शनिवार-रविवार साप्ताहिक बन्दी/कोरोना कर्फ्यू लागू) में परिवर्तन करते हुए 14 अगस्त दिन शानिवार से प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक (रविवार साप्ताहिक बन्दी/कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा) प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी व सेनेटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ गतिविधियाँ अनुमन्य किए जाने की अनुमति प्रदान की गयी है ।
उन्होंने कहा है कि इस कार्यालय द्वारा निर्गत पूर्व आदेश में उल्लिखित शर्तो के अधीन जनपद में कतिपय गतिविधियाँ अनुमन्य किए जाने के दिनों (शनिवार-रविवार साप्ताहिक बन्दी/कोरोना कर्फ्यू लागू) में परिवर्तन करते 14 अगस्त दिन शानिवार से प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक ( रविवार साप्ताहिक बन्दी/कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा)। उन्होंने कहा है कि प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी व सेनेटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ गतिविधियाँ अनुमन्य किए जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। शेष शर्ते यथावत रहेगी।