शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि/रा/) अलोक कुमार शर्मा ने बताया कि शासनादेश दिनांक 27 फरवरी 2020 द्वारा उ0प्र0 आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979 तथा उ0प्र0 केबिल टीवी नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली 1997 के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 तक निर्धारित समस्त आदेशों से सृजित मांग पर लम्बित ब्याज/अर्थदण्ड माफी योजना लागू किया गया है। योजना के अनुसार दिनांक 31 अक्टूबर 2020 तक सम्पूर्ण मनोरंजन कर जमा कराने पर रू0 10 लाख तक के मूल बकाया धनराशि पर देय ब्याज पर 75 प्रतिशत तथा 10 लाख से अधिक रू0 एक करोड तक मूल बकाया पर देय ब्याज पर 50 प्रतिशत की ब्याज माफी दी जा रही है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि जनपद के सभी केबिल टीवी आपरेटर/सिनेमा स्वामी, जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते है, वे मनोरंजन कर कार्यालय कलैक्ट्रेट से यथाशीघ्र सम्पर्क कर सकते है। योजना केवल 31 अक्टूबर 2020 तक ही प्रभावी है।
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