शि.वा.ब्यूरो, शामली। जिला मजिस्ट्रेट जसजीत कौर ने धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के इस संबंध में आदेशित किया है कि बाजार में समस्त प्रकार की दुकाने प्रातः 7 बजे से सांय 4 बजे तक खुलेंगी तथा साप्ताहिक बन्दी रविवार क दिन पूध, दवा एवं सब्जी की दुकानों को खोले जाने की अनुमति होगी।
उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हए बाजार में समस्त प्रकार की दकाने सप्ताह में केवल शनिवार के दिन प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 12 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। साप्ताहिक बन्दी व शनिवार के दिन को छोडकर शेष दिनों में प्रातः 7 बजे से सांय 4 बजे तक खुलेगी। पूरे जनपद में रविवार के दिन साप्ताहिक बन्दी रहेगी। साप्ताहिक बन्दी के दिन केवल दूध की दुकानें प्रातः 7 बजे से प्रातः 9 बजे तक खोली जा सकेंगी तथा दवा की दुकानों को सम्पूर्ण दिन खोलने की अनुमति होगी। यह आदेश तत्काल रूप से लागू होकर अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा।