श्रमिकों, अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों की समस्याओं के सम्बन्ध में निम्न तीन बिन्दुओं पर कार्यवाही करने के निर्देश


शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। सहायक श्रमायुक्त प्रतिभा तिवारी ने बताया कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र, प्रमुख सचिव श्रम उ0प्र0 शासन श्रम अनुभाग-03 के के पत्र व श्रमायुक्त, उ0प्र0  के पत्र के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा  02 अप्रैल को आदेशित किया गया है कि कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु लाॅकडाउन की अवधि में दिहाडी मजदूर एवं ऐसे अन्य श्रमिकों, अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों की समस्याओं के सम्बन्ध में निम्न तीन बिन्दुओं पर कार्यवाही करें।
उन्होंने कहा है किदिहाडी मजदूर एवं अन्य अल्प आय व्यक्तियों द्वारा किराये के भवन में निवास किया जा रहा है तो भवन स्वामियों द्वारा देय माह का किराया फिलहाल न ले तथा इस आधार पर किसी से मकान खाली न कराया जाए। ऐसे व्यक्तियों की विद्युत एवं जलापूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जाए तथा लाॅकडाउन अवधि में इनके विच्छेदन न किये जाए तथा लाॅकडाउन अवधि में कर्मचारियों का पूरा वेतन/मजदूरी माह के प्रथम सप्ताह में वितरित कर दिया जाये।


Post a Comment

Previous Post Next Post