जनपद में धारा 163 के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी

शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। अपर जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार सिंह ने एक आदेश जारी करते हुए बताया है कि स्वतंत्रता दिवस, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, चेहल्लुम, अनन्त चतुदर्शी, विश्वकर्मा पूजा, ईद-ए-मिलाद-बारावफात, महाराजा अग्रसैन जयन्ती, महाअष्टमी, नवमी, महात्मा गांधी जयन्ती, विजयदशमी महर्षि बाल्मीकि जयंती आदि अन्य त्यौहार मनाये जाने प्रस्तावित है। इसके अलावा आगामी दिनों में अग्निवीर भर्ती-2025 तथा विश्वविद्यालय एवं उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों की विषम सेमेस्टर व अन्य परीक्षाएं आयोजित होगी। इसके साथ ही विभिन्न विद्यालयों-विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं की प्रतियोगी, सामान्य तथा तकनीकी-गैर तकनीकी, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित परीक्षाएं तथा उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 प्रस्तावित हैं। 

अपर जिलाअधिकारी प्रशासन ने अपने आदेश में बताया कि विभिन्न राजनैतिक व सामाजिक संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन के दृष्टिगत अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुए जनपद की शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है और सार्वजनिक उपक्रमों एवं औद्योगिक संस्थानों को क्षति पहुँचायी जा सकती है। उन्होंने अपने आदेश मंे कहा है कि चूॅकि यह जनपद एक अति संवेदनशील जनपद है, विगत अनुभवों के आधार पर इस जनपद में छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर कई बार साम्प्रदायिक रूप से विवाद उत्पन्न होते रहे है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अराजक तत्वों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही एवं क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कडे निर्देश दिये गये है। इस परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण जनपद के 22 थाना क्षेत्रों, जिसमें महिला थाना भी सम्मिलित है, प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू करने के लिये भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-189 व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश निर्गत किये हैं।

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