शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। सहायक श्रमायुक्त राज कुमार ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य में विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2023 हेतु निर्धारित मतदान दिवस 17 नवम्बर, दिन शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मतदाता जो उ०प्र० राज्य में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, औद्योगिक उपकरण या कारोबार, व्यवसाय में नियोजित, कार्यरत हैं का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख के प्राविधानों के अनुसार अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपर्युक्त अवसर प्रदान करने हेतु तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान दिवस 17 नवम्बर को सवैतनिक सार्वजनिक वास्तविक दिन का अवकाश रहेगा। उक्त आदेश के अनुपालन में अविरल प्रक्रिया वाले कारखानो में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का अवसर प्रदान करने तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान दिवस 17 नवम्बर को सार्वजनिक सवेतन अवकाश रहेगा तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जायेगा।
प्रदेश राज्य में विधान सभा सामान्य निर्वाचन के मद्देनजर मतदान दिवस 17 नवम्बर को सार्वजनिक सवेतन अवकाश घोषित
byHavlesh Kumar Patel
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