जनपद में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 12 से 23 अगस्त तक

शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत माह अगस्त 2023 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का 12 से 23 अगस्त तक निःशुल्क वितरण जनपद में प्रचलित अन्त्योदय कार्डो पर कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्न (14 किग्रा0 गेहूँ व 21 किग्रा0 चावल) प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डो में प्रचलित यूनिट पर कुल 5 किग्रा0 खाद्यान्न (02 किग्रा0 गेहूँ व 03 किग्रा0 चावल) प्रति यूनिट की दर से ई-पॉस मशीन के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल-पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में नियमानुसार कराया जायेगा। 

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि उक्त खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल OTP वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की तिथि वितरण की अन्तिम तिथि 23 अगस्त होगी।

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