गौरव सिंघल, सहारनपुर। प्रदेश सरकार द्वारा उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के माध्यम से अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ संचालित स्वतः रोजगार योजना, स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुर्नवास योजना, अनुविनि लघु व्या0, पम्पसेट, सिलाई, रिक्शा योजना एवं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम लि0 की योजनाओं के अन्तर्गत वितरित ऋणों की वसूली में लाभार्थी को राहत देते हुये निगम मुख्यालय के द्वारा नवीन एक मुश्त समाधान योजना लागू की गयी है जो 30 जून 2023 तक लागू रहेगी।
जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास एवं जिला प्रबन्धक कमलेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना में निर्धारित वसूली अवधि का मूलधन पर साधारण ब्याज प्राप्त कर अतिरिक्त अवधि का ब्याज, दण्ड ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज माफ कर लाभ प्रदान करते हुये ऋण गृहीता से निर्धारित वसूली अवधि का मूलधन पर साधारण ब्याज की दर से ब्याज गणना कर अवशेष समस्त धनराशि को एक मुश्त जमा करने पर खाता बंद कराने का प्राविधान किया गया है। जिसमें लाभार्थी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सहमति पत्र देकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर एक मुश्त अदायगी कर खाता बंद कर सकते है। इस योजना में जिनके विरूद्ध वूसली प्रमाण पत्र निर्गत है वह भी नियमानुसार उक्त लाभ प्राप्त कर एक मुश्त अदायगी पर अपना खाता बंद कर सकते है। इसके अतिरिक्त लाभार्थी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में सम्पर्क कर पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर योजना का लाभ उठा सकते है। उक्त योजनाओं में गत वर्षोंं में वित्त पोषित समस्त अनुसूचित जाति के लाभार्थी अपने अधिदेय अवशेष देयों के विरूद्ध शासन एवं निगम द्वारा संचालित नवीन एक मुश्त समाधान योजना में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिये किसी भी कार्य दिवस में जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास पदेन जिला प्रबन्धक उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, प्रथम तल विकास भवन अथवा संबंधित विकास खण्ड से समस्त जानकारी कर लाभ प्राप्त कर अवशेष देय धनराशि एक मुश्त जमा कर अपना खाता बन्द करायें।