शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत माह अगस्त के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का 20 जुलाई से 10 अगस्त तक अन्त्योदय कार्ड धारको को 14 किलोग्राम गेहूँ तथा 21 किलोग्राम फोर्टिफाईड चावल कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्न प्रतिकार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारको को उनके कार्ड से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 2.0 किग्रा0 गेहूँ तथा 3.0 किग्रा0 फोर्टिफाईड चावल (05 किग्रा0 खाद्यान्न) निःशुल्क वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा नामित नोड़ल या पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में नियमानुसार कराया जायेगा। उक्त गेहूँ व चावल के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल OTP वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की तिथि वितरण की अन्तिम तिथि 10.08.2025 होगी।