शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(न0नि0) अरविन्द कुमार मिश्र ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के निर्देशों के अनुसार जनपद में नगर निकाय निर्वाचक नामावली में मतदाताओं के सत्यापन के उपरान्त परिवर्धन, विलोपन, संशोधन की कार्यवाही बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर कराई जा रही है।
उन्होंने बताया कि सभी अर्ह नागरिक अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करा सकते है। उन्होंने बताया कि ऐसे भारतीय नागरिक जो किसी नगरीय निकाय के किसी कक्ष (वार्ड) के अन्तर्गत सामान्य रूप से निवास कर रहे है और 01 जनवरी 2022 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण कर लिए है, अपने निवास स्थान से सम्बन्धित नगरीय निकाय के कक्ष (वार्ड) की निर्वाचक नामावली मे नाम सम्मिलित कराने के लिए अर्ह होगें, बशर्ते वह अन्यथा अनर्ह न हो।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(न0नि0) अरविन्द कुमार मिश्र ने बताया कि निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये कोई व्यक्ति अनर्ह होगा यदि वह भारत का नागरिक न हो या विकृत चित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो या निर्वाचन सम्बन्धी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिये तत्सयम अनर्ह हो।
उन्होंने कहा कि अपना और अपने परिवार के सभी अर्ह सदस्यों के नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज हैं अथवा नहीं, की जाँच कर लें। उन्होंने कहा कि यदि दर्ज नहीं है तो अवश्य दर्ज कराएं और इस हेतु घर पर पहुँचने वाले बीएलओ को वांछित सूचना दिए बिना कदापि वापस न करे। उन्होंने कहा कि यदि आपके अथवा आपके परिवार के किसी नाम व प्रविष्टि में कोई संशोधन होना है या किसी नाम व प्रविष्टि को विलोपित किया जाना है तो उसे घर पर पहुँचने वाले बीएलओ को अवश्य अवगत करा दें। उन्होंने कहा कि नगर निकाय निर्वाचक नामावली कार्य हेतु नियुक्त बीएलओ, पर्यवेक्षक एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी सोैपें गए दायित्व का निर्वहन गभीरता से एवं निर्वाचन नियमों के अनतर्गत करेगें।